उत्तराखंड विवाह प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करें ? जानें

उत्तराखंड विवाह प्रमाण पत्र एक कानूनी दस्तावेज़ होता है। इस प्रमाण पत्र का मुख्य उद्देश्य दो व्यक्तियों के विवाह की प्रमाणिती करना है। इस प्रमाण पत्र में विवाह के विगत विवाहितों के नाम, उनकी आयु, विवाह की तिथि और स्थल के साथ संज्ञान में आता है।

इस प्रमाण पत्र को सरकारी एवं कानूनी मान्यता दी जाती है। और यह कई कानूनी एवं प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है। इस लेख से उत्तराखंड में विवाह प्रमाण पत्र (Uttarakhand Marriage Certificate)के आवेदन की प्रक्रिया देखें।

उत्तराखंड विवाह प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करें ? जानें
Uttarakhand Marriage Certificate

उत्तराखंड विवाह प्रमाण पत्र क्या है ?

उत्तराखंड में विवाह प्रमाण पत्र वह दस्तावेज़ है, जिसमें वर-वधु के नाम, उनकी आयु, विवाह की तिथि और स्थल की महत्वपूर्ण जानकारी होती है। इस पत्र का उपयोग सरकारी और कानूनी कामों के लिए किया जाता है, जैसे पासपोर्ट के लिए आवेदन और वीजा प्राप्ति में।

यह प्रमाण पत्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। यह विवाह की जानकारी को कानूनी और सरकारी स्तर पर प्रमाणित करता है।

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Uttarakhand Marriage Certificate पात्रता मानदंड

आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आप उत्तराखंड में विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। यहां मुख्य आवश्यकताएं हैं:

  • दुल्हन की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए एवं दुल्हा कम से कम 21 वर्ष का होना चाहिए।
  • दोनों पक्ष भारतीय नागरिक होने चाहिए।
  • विवाह को हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 या विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अनुसार संपन्न किया जाना चाहिए।

Uttarakhand Marriage Certificate आवश्यक दस्तावेज

विवाह प्रमाण पत्र बनवाने के लिए नीचे बताएं गए सभी दस्तावेजों का होना अनिवार्य है जो इस प्रकार से है:

  • दुल्हन और दुल्हे की पासपोर्ट फोटो
  • आयु प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल प्रमाण पत्र)
  • पते का प्रमाण (आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, या पासपोर्ट)
  • शादी का कार्ड
  • वर और वधु की तरफ से 2 गवाह (जो शादी में उपस्थित रहे हो)

उत्तराखंड में विवाह प्रमाणपत्र हेतु आवेदन प्रक्रिया

Uttrakhand Marriage Certificate - उत्तराखंड में विवाह प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करें ?

  • अब आपके सामने नया पेज खुल जाएगा, जिसमें प्रमाण पत्र से संबंधित कुछ जानकारी होंगी, उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद Online New Compulsory Application ऑप्शन पर क्लिक लें।

Uttrakhand Marriage Certificate - उत्तराखंड में विवाह प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करें ?

  • इसके बाद अगले पेज में आपसे कुछ जानकारी पूछी जाएगी, जैसे- राज्य का नाम, SRO नाम आदि सभी जानकारी भरने के बाद login ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए।

Uttrakhand Marriage Certificate - उत्तराखंड में विवाह प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करें ?

  • जैसे ही आप पोर्टल के अंदर लॉगिन करते हैं, तो आपके सामने आवेदन फॉर्म आ जाएगा, फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी को दर्ज कर के मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड कर लें।
  • इसके बाद आपको ऑनलाइन आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा।
  • सभी जानकारी भरने के बाद फॉर्म को submit कर लीजिए।
  • जब आपके आवेदन फॉर्म और दस्तावेज़ की जाँच हो जाएगी, तो आप विवाह प्रमाण पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं।

Uttarakhand Marriage Certificate से संबंधित प्रश्नोत्तर

उत्तराखंड में विवाह प्रमाण पत्र क्यों महत्वपूर्ण है?

विवाह प्रमाण पत्र आपके विवाह को कानूनी बनाता है और यह सरकारी और कानूनी उद्देश्यों के लिए आवश्यक होता है, जैसे पासपोर्ट और वीजा के आवेदन के लिए।

उत्तराखंड विवाह प्रमाण पत्र बनने में कितना समय लगता है ?

विवाह प्रमाण पत्र बनने में लगभग 15 दिन लगते हैं।

क्या आवेदन करने के लिए किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता है?

हाँ, विवाह प्रमाण पत्र आवेदन करने के लिए निर्धारित योग्यता मानदंड होते हैं। जैसे- उम्र, नागरिकता और निवास स्थान।

विवाह प्रमाण पत्र क्या है?

यह एक आधिकारिक दस्तावेज है जो यह प्रमाणित करता है कि दो व्यक्तियों ने कानूनी रूप से शादी की है। यह प्रमाण पत्र कई सरकारी और गैर-सरकारी कार्यों के लिए आवश्यक होता है।

उत्तराखंड में विवाह प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए कहां जाना है?

उत्तराखंड में विवाह प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए संबंधित विवाह पंजीकरण कार्यालय जाना होगा।

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