UP Varasat Praman Patra, जिसे उत्तराधिकार प्रमाण पत्र भी कहा जाता है, भूमि विवादों को सुलझाने और विवादित भूमि के स्वामित्व की प्रमाणित करने के लिए उपयोगी होता है। यह प्रमाण पत्र भूमि के स्वामित्व और विभिन्न भूमि विवादों को समय-समय पर स्थापित करने के लिए आवश्यक होता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है, जिससे नागरिक अपने उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।
UP Varasat Praman Patra क्या है ?
UP Varasat Praman Patra” उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh)” सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला एक प्रमाण पत्र है जिसे उत्तर प्रदेश राज्य के निवासियों को अपने परिवार में हुए मृत्यु के मामले में आवश्यकता होती है। यह प्रमाण पत्र उन लोगों के लिए जारी किया जाता है जिनके परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो गई है और उन्हें उस सदस्य की संपत्ति के साथ जुड़े विवादों को सुलझाना है।
“UP Varasat Praman Patra” का उद्देश्य विरासत के सवालों को न्यायिक रूप से सुलझाना है, ताकि संपत्ति के वारिसों को संपत्ति का उचित हक प्राप्त हो सके। यह प्रमाण पत्र सम्पत्ति के संबंधित ज़ाज़दों को संबोधित करने के लिए उपयोगी होता है और उन्हें संपत्ति के अधिकार का प्रमाण प्रदान करता है।
यह भी देखें : UP Domicile Certificate ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
Utterpradesh Varasat Praman Patra Overview
आर्टिकल का नाम | यूपी वरासत/उत्तराधिकार प्रमाण पत्र आवेदन प्रक्रिया |
राज्य | उत्तरप्रदेश |
लाभ | ऑनलाइन प्रमाण पत्र बनाने की सुविधा |
वरासत/उत्तराधिकार प्रमाण पत्र फॉर्म PDF | यहाँ क्लिक करें |
आधिकारिक वेबसाइट | https://vaad.up.nic.in/ |
यूपी वरासत/उत्तराधिकार प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं?
- सबसे पहले आपको उत्तरप्रदेश वाद पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट https://vaad.up.nic.in/ पर जाना होगा।
- होम पेज पर ऑनलाइन आवेदन के विकल्प पर आकर “उत्तराधिकार/वरासत” ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए।
- अगले पेज पर “उत्तराधिकार / वरासत हेतु आवेदन (प्रपत्र आर० सी० 9 पूर्व में प क – 11) ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें” विकल्प पर क्लिक करें।
- अब आपको OTP के माध्यम से पंजीकरण करना होगा, जिसके लिए आपको अपना मोबाइल नंबर, OTP और कैप्चा कोड दर्ज करके लॉगिन करें पर क्लिक कर लीजिए।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने नया पेज खुलकर आ जायेगा, यहाँ पर आपको 4 अलग -अलग चरणों में अपनी सभी जानकारी दर्ज करनी होगी।
प्रथम चरण :-
- प्रथम भाग वाले पेज में आपको आवेदन का नाम , पिता / पति का नाम , मोबाइल नंबर आदि अन्य सभी जानकारी सही से दर्ज करने के बाद “आगे बढ़े” विकल्प पर क्लिक लें।
द्वितीय चरण :-
- दूसरे भाग में आपकी उत्तराधिकारी का आधार, खातेदार का नाम, खातेदार की मृत्यु, ज़िला आदि अन्य सभी जानकारी ध्यानपूर्वक दर्ज करने के बाद “आगे बढ़े” विकल्प पर क्लिक कर लीजिए।
तीसरा चरण :-
- तीसरे चरण में आपको जनपद , तहसील , परगना आदि से जुड़ी सभी जानकारी को सही से दर्ज कर लें।
- इसके बाद “आगे बढ़े” ऑप्शन पर क्लिक कर लें।
चौथा चरण :-
- सभी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आपके सामने भाग -4 पेज ओपन हो जाएगा।
- यहाँ पर आपको वारिसों से जुड़ी सभी जानकारी को दर्ज करना होगा, और इसके बाद “सुरक्षित करें” विकल्प पर क्लिक कर लें।
- इस प्रकार से आप उत्तराधिकार/वरासत प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
UP Varasat Praman Patra से जुड़े कुछ सवाल
प्रश्न 1 – UP Varasat Praman Patra क्या है?
उत्तर – यह प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया पत्र है जिसका उद्देश्य विरासत के मामलों में संपत्ति के अधिकार को सुनिश्चित करना है।
प्रश्न 2 – उत्तरप्रदेश वरासत प्रमाण पत्र के लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ आवश्यक होते हैं?
उत्तर – इस प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, संपत्ति के दस्तावेज़, और आवेदन पत्र की प्रतियां आवश्यक होती हैं।
प्रश्न 3 – यूपी वरासत सर्टिफिकेट के लिए आवेदन शुल्क क्या होता है?
उत्तर – UP Varasat Praman Patra के लिए आवेदन शुल्क आमतौर पर न्यूनतम होता है और यह सरकार द्वारा निर्धारित होता है। आपको नज़दीकी संपत्ति रजिस्ट्रार के कार्यालय से आवेदन शुल्क के बारे में जानकारी मिलेगी।