विवाह प्रमाण पत्र विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला एक आधिकारिक दस्तावेज है। इसके द्वारा विवाहित जोड़ों को कानूनी एवं सामाजिक अधिकार और सुरक्षा प्रदान की जाती है। प्रमाण पत्र में विवाह की तारीख, जोड़े के नाम और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती हैं।
इसे उत्तर प्रदेश सरकार के स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा जारी किया जाता है। इस लेख में हम जानेंगे उत्तरप्रदेश विवाह प्रमाण पत्र (UP Marriage Certificate) कैसे बनाएं? आर्टिकल से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए लेख को अंत तक पढ़ें।
यूपी विवाह प्रमाण पत्र क्या है ?
उत्तरप्रदेश विवाह प्रमाण पत्र एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण कानूनी प्रमाण पत्र है, जो जोड़े के विवाह को आधिकारिक तौर पर मान्यता प्रदान करता है। यह दस्तावेज विशेष रूप से तब महत्वपूर्ण हो जाता है, जब जोड़े को विवाह संबंधी कानूनी अधिकारों एवं सुविधाओं का लाभ उठाना हो। यूपी में संपत्ति के अधिकार, पति या पत्नी के रूप में सरकारी लाभ, बैंक खातों में नाम जोड़ना, वीजा आवेदन और बीमा लाभ के लिए विवाह प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
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पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज
पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यक हैं:
- दोनों पति-पत्नी का आधार कार्ड
- पते का प्रमाण (राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या पासपोर्ट)
- आयु प्रमाण पत्र (10वीं की मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- एक संयुक्त विवाह फोटो
- विवाह निमंत्रण पत्र
- सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां
- शपथ पत्र
UP Marriage Certificate Online आवेदन शुल्क
विवाह पंजीकरण का शुल्क शादी के बाद बीते समय के आधार पर भिन्न होता है:
- शादी से 1 वर्ष तक 10 रुपये आवेदन शुल्क है।
- शादी के 1 साल बाद 50 रुपये प्रति वर्ष शुल्क है।
उत्तरप्रदेश विवाह प्रमाण पत्र आवेदन प्रक्रिया
यूपी में ऑनलाइन विवाह प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में सम्पन्न की जा सकती है:
- उत्तर प्रदेश सरकार के स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट igrsup.gov.in पर जाएँ।
- होम पेज में विवाह पंजीकरण विकल्प के अंतर्गत “आवेदन करें” ऑप्शन पर क्लिक करें।
- अगले पेज में आपके सामने विवाह संबंधी दिशा-निर्देश आयेंगे, जिन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद “नवीन आवेदन प्रपत्र भरें’ विकल्प पर क्लिक करें।
- अब आपके सामने यूपी विवाह पंजीकरण फॉर्म खुल जाएगा।
- आवेदन फॉर्म में पति और पत्नी का विवरण, विवाह की तारीख, स्थान आदि से संबंधित जानकारी भरें।
- आधार कार्ड, पते का प्रमाण, उम्र का प्रमाण, विवाह की फोटो, विवाह निमंत्रण कार्ड आदि दस्तावेज़ अपलोड करें।
- सभी जानकारियाँ भरने के बाद फॉर्म जमा करें। अब आवेदन की एक प्रति प्रिंट निकाल लें।
- निर्धारित शुल्क का भुगतान करें एवं भुगतान रसीद की कॉपी सुरक्षित रखें।
- कुछ मामलों में आपको निर्धारित तारीख पर संबंधित रजिस्ट्रार कार्यालय में उपस्थित होना पड़ सकता है।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद फॉर्म को सबमिट करें, विवाह प्रमाण पत्र आपको ऑनलाइन या डाक के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा।
मैरिज सर्टिफिकेट के लाभ
UP Marriage Certificate बनवाने के कई लाभ इस प्रकार हैं:
- कानूनी मान्यता: विवाह प्रमाण पत्र विवाह को कानूनी रूप से मान्यता प्रदान करता है, जो कई कानूनी प्रक्रियाओं एवं सरकारी कार्यों में अनिवार्य होता है।
- सरकारी लाभ: यह प्रमाण पत्र विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं लाभों का दावा करने के लिए आवश्यक हो सकता है, जैसे- पारिवारिक पेंशन, सरकारी आवास योजनाएं आदि।
- वीजा एवं पासपोर्ट प्रक्रिया: अगर जोड़ा विदेश यात्रा करना चाहता है, तो वीजा और पासपोर्ट प्रक्रिया में विवाह प्रमाण पत्र सहायक होता है, विशेषकर जब एक साथी विदेशी हो।
- बैंकिंग और वित्तीय प्रक्रियाएं: जोड़ों के लिए संयुक्त बैंक खाते खोलने, ऋण आवेदन और अन्य वित्तीय सेवाओं के लिए विवाह प्रमाण पत्र आवश्यक हो सकता है।
- संपत्ति एवं विरासत के मामले: विवाह प्रमाण पत्र संपत्ति और विरासत से संबंधित मामलों में कानूनी दावे को मजबूत करता है।
- सामाजिक सुरक्षा: यह प्रमाण पत्र सामाजिक सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, जैसे- बच्चों की कस्टडी, पति या पत्नी के अधिकार और दायित्व।
- सरकारी और निजी क्षेत्र के नौकरी में लाभ: कई नौकरियों में पति या पत्नी को मिलने वाले लाभों और अवसरों के लिए विवाह प्रमाण पत्र आवश्यक होता है।
UP Marriage Certificate Online से संबंधित प्रश्न एवं उत्तर
UP Marriage Certificate के लिए आवेदन कैसे करें?
स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन या अपने क्षेत्र के रजिस्ट्रार कार्यालय में जा कर UP Marriage Certificate का ऑफ़लाइन आवेदन कर सकते हैं।
क्या उत्तर प्रदेश के गैर-निवासी यूपी में विवाह पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं?
हां, यदि विवाह उत्तर प्रदेश में हुआ हो या पति-पत्नी में से कोई एक उत्तर प्रदेश का निवासी हो तो गैर-निवासी आवेदन कर सकते हैं।
क्या उत्तर प्रदेश में विवाह का पंजीकरण कराना अनिवार्य है?
उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियम 2017 के अनुसार, राज्य में शादी करने वाले सभी जोड़ों के लिए अपनी शादी का पंजीकरण करना अनिवार्य है।
क्या ऑनलाइन पंजीकरण करने के बाद भी सरकार दफ़्तर जाने की आवश्यक है?
हां, ऑनलाइन आवेदन करने पर सत्यापन के लिए दोनों पति-पत्नी को रजिस्ट्रार के कार्यालय में जाने की आवश्यकता हो सकती है।
क्या ऑनलाइन विवाह पंजीकरण के लिए गवाहों की आवश्यकता है?
हां, ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया के हिस्से के रूप में दो गवाहों के विवरण एवं शपथ पत्र आवश्यक हैं।