उत्तरप्रदेश EWS सर्टिफिकेट आवेदन, योग्यता की जानकारी पाएं

उत्तरप्रदेश EWS सर्टिफिकेट ऐसा प्रमाण पत्र है, जो प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section- EWS) के लोगों को प्रदान किया जाता है। जिन नागरिकों के पास ये प्रमाण पत्र होता है, उन्हें 10% का आरक्षित कोटा लाभ मिलता है। यह सर्टिफिकेट उन्हें विशेष सीमा के तहत आरक्षिती का अधिकार देता है।

इस प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक योग्यता एवं दस्तावेज आवश्यक होते हैं, तो आइये जानते हैं, UP EWS Certificate किसे कहते है? और इसे प्राप्त करने के लिए कैसे आवेदन करें। आर्टिकल से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए लेख को अंत तक पढ़ें।

उत्तरप्रदेश EWS सर्टिफिकेट आवेदन, योग्यता की जानकारी पाएं
UP EWS Certificate

EWS Certificate क्या है?

EWS सर्टिफिकेट ऐसे नागरिकों के लिए है, जो किसी विशेष आय सीमा के अंतर्गत आते हैं। इस सर्टिफिकेट से नागरिक को 10% की आरक्षण की सुविधा प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य वो लोग हैं, जो अपनी अनारक्षित वर्ग की जाति के कारण आरक्षिति का लाभ नहीं ले पा रहे थे, अब उन्हें भी आरक्षण का लाभ मिले। इसका उपयोग शिक्षा और रोजगार में आरक्षणों को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है।

इसे भी जानें : e Sathi UP Login & e Sathi UP Registration कैसे करें eDistrict.up.gov.in पोर्टल पर

उत्तरप्रदेश EWS सर्टिफिकेट के लिए योग्यता

EWS सर्टिफिकेट के लिए निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए:

  1. आवेदक को उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
  2. आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से कम होनी चाहिए।
  3. उनके पास जमीन 5 एकड़ से कम होनी चाहिए।
  4. आवेदक सामान्य (GEN) वर्ग का नागरिक होना चाहिए।

EWS सर्टिफिकेट के लिए आवश्यक दस्तावेज

EWS सर्टिफिकेट के आवेदन के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

  1. पासपोर्ट साइज फोटो
  2. आधार कार्ड
  3. पहचान प्रमाण (पैन कार्ड, वोटर आईडी/चुनाव कार्ड आदि)
  4. संपत्ति दस्तावेज/भूमि दस्तावेज (7/12 उतरा)
  5. शपथ पत्र/स्वघोषणा
  6. आवासीय या पते का प्रमाण/अधिवास प्रमाण पत्र
  7. बैंक स्टेटमेंट
  8. जाति प्रमाण पत्र
  9. आय प्रमाण पत्र
  10. बीपीएल राशन कार्ड

UP EWS सर्टिफिकेट आवेदन प्रक्रिया

EWS सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा:

UP EWS Certificate - उत्तर प्रदेश EWS सर्टिफिकेट आवेदन, योग्यता की जानकारी पाएं

  • इसके बाद अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो एवं सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
  • सभी दस्तावेजों की जाँच कर लें और उसके बाद तहसील या जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला अधिकारी/कलेक्टर/अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर/ तहसीलदार/विभाग अधिकारी के कार्यालय में जमा करें।
  • कुछ ही दिनों में आपका EWS सर्टिफिकेट तैयार हो जाएगा।

EWS सर्टिफिकेट की वैधता

EWS सर्टिफिकेट की वैधता वर्ग के हक में निर्भर करती है और यह विभिन्न राज्यों में भिन्न हो सकती है। UP EWS सर्टिफिकेट की वैधता 1 साल के लिए होती है और इसे वैध रखने के लिए आपको नए सर्टिफिकेट के लिए पुनः आवेदन करना होता है।

यूपी EWS सर्टिफिकेट से जुड़े सवाल (FAQs)-

EWS प्रमाण पत्र क्या है?

EWS प्रमाण पत्र सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला दस्तावेज है, जो समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को सरकारी सुविधाएं और योजनाए पाने में मदद करता है। इसका उपयोग शिक्षा और रोजगार में आरक्षणों को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है।

UP EWS प्रमाण पत्र के लिए कौन पात्र है?

UP में EWS प्रमाण पत्र के लिए पात्र होने के लिए आप के परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए, और आपको SC, ST या OBC जैसी किसी आरक्षित श्रेणी में नहीं होना चाहिए।

UP EWS प्रमाण पत्र के लिए कहां आवेदन कर सकते हैं?

आप EWS प्रमाण पत्र के लिए आवेदन आधिकारिक सरकारी पोर्टल पर ऑनलाइन या अपने निकटतम तहसील कार्यालय में कर सकते हैं।

क्या EWS प्रमाण पत्र सभी सरकारी योजनों के लिए वैध है?

हाँ, आमतौर पर UP EWS प्रमाण पत्र सभी सरकारी योजनाओं के लिए वैध होता है जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को लाभ प्रदान करते हैं, जैसे शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण।

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