UP Domicile Certificate Online – यूपी निवास प्रमाणपत्र ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए, सरकारी सुविधाओं और सेवाओं का लाभ उठाने हेतु निवास प्रमाणपत्र (UP Domicile Certificate) का होना आवश्यक है। यह प्रमाणपत्र न केवल विभिन्न आवेदन प्रक्रियाओं में काम आता है बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले कई लाभों के लिए भी जरूरी है।

आज के इस लेख में हम आपको edistrict.up.gov.in पोर्टल के माध्यम से UP Domicile Certificate Online बनवाने की प्रक्रिया और इसके लिए जरूरी दस्तावेजों के बारे में विस्तार से बताएंगे।

UP Domicile Certificate Online - यूपी निवास प्रमाणपत्र ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
UP Domicile Certificate Online

निवास प्रमाण पत्र क्या होता है?

निवास प्रमाणपत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जो किसी व्यक्ति को एक विशेष समुदाय, जाति और धर्म से संबंधित होने की पुष्टि करता है। निवास प्रमाणपत्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न प्रकार की सुविधाओं का लाभ पाने के लिए उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण होता है।

इसे भी पढ़े : उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया?

यूपी निवास प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज

यूपी निवास प्रमाणपत्र (UP Domicile Certificate) के लिए आवेदन करने से पहले, आपके पास निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए।

  1. आधार कार्ड
  2. राशन कार्ड
  3. पासपोर्ट साइज फोटो
  4. स्वयं प्रमाणित घोषणा पत्र
  5. मोबाइल नंबर

निवास प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

उत्तर प्रदेश निवास प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करना एक सरल प्रक्रिया है। आवेदन करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें।

  • सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश सरकार के e-Sathi (e-District) वेबसाइट edistrict.up.gov.in पर जाना होगा।
  • होम पेज में, ‘सिटीजन लॉगिन’ विकल्प पर जाएं।
  • यदि आप पोर्टल में नए है तो पहले आपको खुद को पंजीकृत करना होगा, उसके लिए “नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण” विकल्प पर क्लिक करें।
  • पंजीकरण के बाद, अपने उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें।
  • अब आपके सामने पोर्टल पर उपलब्ध विभिन्न सेवाएं आ जाएगी, जिसमे से आप निवास प्रमाण पत्र का चयन कर लीजिए।

UP Domicile Certificate Online - यूपी निवास प्रमाणपत्र ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • इसके बाद निवास प्रमाण पत्र का आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपको क्षेत्र का चयन, आवेदक का नाम आदि अन्य सभी जानकारी को दर्ज के बाद आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड कर लीजिए।

UP Domicile Certificate Online - यूपी निवास प्रमाणपत्र ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • दस्तावेज अपलोड करने के बाद दर्ज करें विकल्प पर क्लिक कर लें।
  • इसके बाद विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करें।
  • शुल्क का भुगतान करने के बाद, आपका आवेदन पत्र निर्धारित समय में जारी किया जाएगा।
  • जब आपका निवास प्रमाणपत्र जारी किया जाता है, तो आपको आपके मोबाइल पर संदेश के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

इस प्रक्रिया को पूरा करके आप आसानी से उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकते हैं।

यूपी निवास प्रमाण पत्र स्थिति कैसे चेक करें?

यूपी निवास प्रमाणपत्र की आवेदन स्थिति की जांच करने के लिए निम्नलिखित कदमों का पालन करें:

UP Domicile Certificate Online - यूपी निवास प्रमाणपत्र ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • क्लिक करने के बाद, आपको अपना Application number दर्ज करके search चिन्ह पर क्लिक कर लेना है।
  • आपकी यूपी निवास प्रमाणपत्र की स्थिति आपके सामने दिखाई देगी।

इस तरीके से आप अपने यूपी निवास प्रमाणपत्र की आवेदन स्थिति की जांच कर सकते हैं। आपको यह दस्तावेज आपके निवास के समुदाय के आधार पर जारी किया जाता है और यह आपको राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न सर्विसेज का लाभ प्राप्त करने में मदद करता है।

UP Domicile Certificate Online FAQs –

प्रश्न 1 – UP Domicile Certificate क्या है?

उत्तर – यह एक आधिकारिक दस्तावेज़ होता है जिससे व्यक्ति का प्रमुख निवास पता और नागरिकता स्थिति प्रमाणित की जाती है। यह आवश्यक होता है क्योंकि यह नागरिकता के कई कानूनी प्रयोजनों के लिए आवश्यक होता है।

प्रश्न 2 – यूपी निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

उत्तर – UP Domicile Certificate के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां आपको एक ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया मिलेगी, जिसमें आपको आवश्यक जानकारी और दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा।

प्रश्न 3 – UP Domicile Certificate ऑनलाइन बनवाने में कितना शुल्क लगता है ?

उत्तर – यदि आप ऑनलाइन माध्यम से यूपी निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते है तो आपसे मात्र 15 रुपए का शुल्क लिया जायेगा।

Leave a Comment