मध्यप्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनाएं? जाने आवेदन स्थिति

मध्यप्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र एक सरकारी दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति की मृत्यु को प्रमाणित करता है। इसमें मृतक का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, मृत्यु तिथि, मृत्यु का कारण, मृत्यु स्थान एवं मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख और समय जैसी जानकारी शामिल होती है।मध्यप्रदेश में मृत्यु प्रमाण पत्र (MP Death Certificate) जारी करने की जिम्मेदारी नगर निगम, नगर पालिका या पंचायत की होती है।

मध्यप्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनाएं ? जाने आवेदन स्थिति
MP Death Certificate

मध्यप्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र क्या है ?

मध्यप्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र एक आधिकारिक दस्तावेज है। इस प्रमाण पत्र में मृत्यु की तारीख, स्थान और कारण की जानकारी होती है। यह दस्तावेज बच्चों के विद्यालय दाखिले, विवादों के निपटने, बीमा दावों के लिए और अन्य सरकारी और निजी सेवाओं के लिए आवश्यक होता है।

मृत्यु प्रमाण पत्र का पंजीकरण भारतीय कानून के अंतर्गत (जन्म और मृत्यु अधिनियम, 1969) के अंतर्गत किया जाता है। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के 21 दिन के अंदर इसका आवेदन होना चाहिए। इस प्रमाण पत्र का उपयोग अनेक समस्याओं के हल के लिए किया जा सकता है और यह समाज के लिए महत्वपूर्ण है।

मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज़

मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेज़ की आवश्यकता होती है:-

  1. मृतक का पहचान पत्र (आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस आदि)
  2. मृत्यु के कारण का प्रमाण पत्र
  3. मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म
  4. पासपोर्ट साइज फोटो
  5. FIR की कॉपी (अगर मृत्यु दुर्घटनावश हुई है)

MP Death Certificate ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको मप्र ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट mpedistrict.gov.in पर जाना है।
  • अगर आपके पास पहले से एक ई-डिस्ट्रिक्ट अकाउंट है, तो आप अपने एकाउंट में लॉग इन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो नागरिक पंजीयन विकल्प पर जा कर पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण करें।
  • लॉगिन करने के बाद आपको होम पेज में मृत्यु प्रमाण पत्र विकल्प पर क्लिक कर लेना है।
  • अगले पेज में Online Apply ऑप्शन पर क्लिक कर लें, जिसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।

MP Death Certificate - मध्यप्रदेश में मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनाएं ? जाने आवेदन स्थिति

  • इस फॉर्म में आपको मृत्यु के विवरण (मृत्यु की तिथि, स्थान, कारण आदि) की जानकारी को दर्ज करना है।

MP Death Certificate - मध्यप्रदेश में मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनाएं ? जाने आवेदन स्थिति

  • आवेदन प्रक्रिया में आपको मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक फोटो कॉपी एवं आवश्यक दस्तावेज़ को अपलोड करना है।
  • ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
  • भुगतान करने के बाद फॉर्म को Submit करें। इस प्रकार से आप ऑनलाइन MP Death Certificate बनवा सकते हैं।

मृत्यु प्रमाण पत्र ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • आप अपने नजदीकी नगर निकाय या नगर पालिका के कार्यालय में जाएं।
  • जब आप कार्यालय पहुंचें, तो आपको आवश्यक दस्तावेज ले जाने होंगे, इनमें मृतक का पहचान पत्र (PAN Card, Voter ID, DL, Aadhaar Card), मृत्यु के कारण का प्रमाण पत्र, अस्पताल द्वारा भरा गया मृत्यु प्रमाण पत्र (अगर मृत्यु अस्पताल में हुई है), एवं दुर्घटना में हुई मृत्यु की स्थिति में FIR की कॉपी शामिल होती हैं।
  • कार्यालय में आवेदन प्रपत्र प्राप्त करें और उसे ध्यानपूर्वक भरें।
  • भरा हुआ आवेदन फॉर्म कार्यालय के अधिकारियों के पास जमा करें।
  • आवेदन शुल्क जमा करने के बाद, आपको एक Registration Number प्राप्त होगा।
  • आपके आवेदन के पश्चात जारी मृत्यु प्रमाण पत्र आपको कुछ समय बाद मिलेगी।
  • प्रमाण पत्र जारी होने पर आप उसे कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

मध्यप्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु आवेदन स्थिति

  • आपको सबसे पहले मध्यप्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • होम पेज में आवेदन की स्थिति जाने विकल्प पर क्लिक करें।
  • यहाँ पर आप पंजीकरण संख्या, मोबाइल नंबर दोनों से किसी एक को भरे और कैप्चा कोड को लिखकर खोजे ऑप्शन पर क्लिक कर लें।

MP Death Certificate - मध्यप्रदेश में मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनाएं ? जाने आवेदन स्थिति

  • इसके बाद आपके सामने आवेदन स्थिति आ जाएगी।

MP Death Certificate से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर

मध्यप्रदेश में मृत्यु प्रमाण पत्र क्या होता है?

मध्यप्रदेश में मृत्यु प्रमाण पत्र एक दस्तावेज होता है जो एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके निकटतम रिश्तेदारों को दिया जाता है और इसमें मृत्यु की तिथि, कारण और अन्य जानकारी शामिल होती है।

मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज़ क्या हैं?

मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज़ में मृतक का पहचान पत्र (PAN Card, Voter ID, DL, Aadhaar Card), मृत्यु के कारण का प्रमाण पत्र, अस्पताल द्वारा भरा गया मृत्यु प्रमाण पत्र (अगर मृत्यु अस्पताल में हुई है), और दुर्घटना में हुई मृत्यु की स्थिति में FIR की कॉपी शामिल होती है।

मृत्यु प्रमाण पत्र की आवेदन स्थिति कैसे जांचें?

मृत्यु प्रमाण पत्र की आवेदन स्थिति जानने के लिए आपको मप्र ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर लॉग इन करके “आवेदन स्थिति” लिंक पर क्लिक करना होगा, और आपको अपने आवेदन के नामांकन क्रमांक या रजिस्ट्रेशन नंबर की जरूरत होगी।

मृत्यु प्रमाण पत्र क्यों आवश्यक होता है?

मृत्यु प्रमाण पत्र का उपयोग संपत्ति विवादों के निपटान, बीमा दावों की प्रस्तावना, और अन्य सेवाओं के लिए किया जाता है।

कितने समय में मृत्यु प्रमाण पत्र मिल जाता है?

मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन करने के बाद यह 7-15 दिनों में जारी किया जाता है।

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