उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है जो व्यक्ति की जाति को सरकारी रूप से प्रमाणित करता है। यह प्रमाण पत्र उत्तराखंड में सामाजिक और आर्थिक लाभों के लिए पात्रता स्थापित करने में मदद करता है, और इसका उपयोग छात्रवृत्ति, रोजगार, और अन्य सरकारी योजनाओं के लिए किया जा सकता है।
उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र क्या है ?
यह एक आधिकृत दस्तावेज़ है जो व्यक्ति की जाति को सरकार द्वारा पुनर्निर्धारित करता है। यह प्रमाण पत्र व्यक्ति की जाति की पहचान के रूप में काम करता है और उसके लिए सरकारी योजनाओं और लाभों के लिए पात्रता स्थापित करने में मदद करता है।
उत्तराखंड में जाति प्रमाण पत्र का उपयोग सामाजिक और आर्थिक लाभों के लिए किया जाता है, जैसे कि छात्रवृत्ति, रोजगार, आरक्षित विभागों के लिए पात्रता, और अन्य सरकारी योजनाओं के लिए। यह प्रमाण पत्र व्यक्ति की जाति की पहचान को सिद्ध करता है और उन्हें उनके समाजिक और आर्थिक अधिकारों का उपयोग करने में मदद करता है।
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Caste Certificate Uk के लिए आवश्यक दस्तावेज
उत्तराखंड में जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज़ चाहिए-
- आवेदन पत्र
- पहचान प्रमाण (आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र)
- भूमि रजिस्ट्री/ खतौनी की कॉपी (1985 से निवासरत/निवास कर रहे से संबंधित दस्तावेज)
- परिवार रजिस्टर की नक़ल
- पासपोर्ट साइज फोटो
वैकल्पिक दस्तावेज़
- खतौनी
- हाऊस टैक्स
- नगर निगम का मूल्यांकन
- बिजली बिल
- पानी बिल
- बैंक पासबुक
- गेस कनेक्शन
- मतदाता पहचान पत्र
- राशन कार्ड / परिवार रजिस्टर (पारिवारिक संबंधों के मिलान हेतु)
- जाति का प्रमाण
- शिक्षा संबंधित दस्तावेज
उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन प्रक्रिया
उत्तराखंड में जाति प्रमाण पत्र के लिए eservices पोर्टल पर आवेदन करना बहुत ही सरल है। निम्नलिखित निर्देशों का पालन करके आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं:
- सबसे पहले नागरिक को उत्तराखंड की आधिकारिक पोर्टल पर https://eservices.uk.gov.in/ जाना होगा।
- यदि आपके पास पोर्टल पर खाता नहीं है, तो एक नया खाता बनाएं।
- उसके लिए लॉगिन पेज में Sign up here पर क्लिक करके ईमेल आईडी, लिंग, नाम एवं अन्य सभी जानकारी को दर्ज करके सबमिट कर लीजिए।
- इसके बाद पोर्टल के अंतर्गत लॉगिन प्रक्रिया को पूर्ण कर लीजिए।
- जैसे ही आप लॉगिन करते है तो अगले पेज पर आपको “नए आवेदन के लिए अनुरोध करें” विकल्प पर क्लिक कर लेना है।
- अब आपके सामने विभिन्न विभागों की सूची आ जाएगी, जिसमे से राजस्व विभाग का चयन करके “जाति प्रमाण पत्र” के विकल्प पर क्लिक कर लेना है।
- आवेदन प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक जानकारी और दस्तावेज़ भरें, जैसे कि आपकी व्यक्तिगत जानकारी, जाति का वर्ग, और अन्य आवश्यक जानकारी।
- आवेदन पत्र के साथ, आपको आवश्यक दस्तावेज़ को भी ऑनलाइन अपलोड करना होगा।
- आवेदन प्रक्रिया के दौरान, आपको आवेदन शुल्क भरना होगा।
- फीस भरने के बाद, आपको आपका आवेदन सबमिट करना होगा।
- इस प्रकार से आप जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र की आवेदन स्थिति कैसे देखें ?
- सबसे पहले आपको उत्तराखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर eservices.uk.gov.in जाना होगा।
- होम पेज पर “Know Application Status” विकल्प पर क्लिक करें।
- अगले पेज में आपको application number दर्ज करके Search विकल्प पर क्लिक कर लेना है।
- अब आपके सामने आवेदन की स्थिति आ जाएगी।
Caste Certificate Uk से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल
प्रश्न 1 – उत्तराखंड में जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करें?
आप उत्तराखंड में जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन eservices पोर्टल पर कर सकते हैं। आवेदन की पूरी प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज़ के बारे में जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध है।
प्रश्न 2 – उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कितना शुल्क लगता है ?
यदि आप ऑनलाइन माध्यम से उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र बनवाते है तो सरकार द्वारा निर्धारित मात्र 30 रुपए शुल्क लगता है।
प्रश्न 3 . uttrakhand caste certificate बनने में कितना समय लग सकता है ?
आवेदन प्रक्रिया की अवधि आपके स्थानीय प्राधिकरण की नियमों के अनुसार भिन्न हो सकती है, लेकिन आमतौर पर 15 दिन के भीतर प्रमाण पत्र बनकर तैयार हो जाता है।
प्रश्न 4 – कितनी बार जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं?
आप जाति प्रमाण पत्र के लिए एक बार या जितनी बार भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन प्रत्येक आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज़ और जानकारी को सटीकता से प्रस्तुत करना होगा।