हरियाणा विवाह प्रमाण पत्र राज्य के किसी वैवाहित नागरिक के लिए एक महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज है, जो एक विवाहित जोड़े के बीच वैध विवाह का प्रमाण प्रदान करता है। यह प्रमाण पत्र कई सरकारी और गैर-सरकारी सेवाओं (बैंक ऋण, संपत्ति खरीद, बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र आदि) के लिए आवश्यक है। इस लेख से आप हरियाणा विवाह प्रमाणपत्र (Haryana Marriage Certificate) बनाने की आवेदन प्रक्रिया देख सकते हैं।
हरियाणा विवाह प्रमाण पत्र क्या है?
हरियाणा विवाह प्रमाणपत्र राज्य सरकार के अंतर्गत विवाह की पुष्टि करने वाला एक आधिकारिक दस्तावेज़ है। यह विभिन्न कानूनी कार्यों जैसे- पासपोर्ट आवेदन, जॉइन्ट बैंक खाता खोलने और वीजा आवेदनों के लिए जोड़ों के लिए एक आवश्यक दस्तावेज है।
Haryana Marriage Certificate के लिए पात्रता व दस्तावेज़
हरियाणा में विवाह प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको निम्नलिखित पात्रता एवं दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- पति-पत्नी दोनों की उम्र क्रमश: 18 (महिला) और 21 (पुरुष) वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- दोनों पक्षों के आधार कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र की फोटो
- दोनों पक्षों के निवास प्रमाण पत्र की कॉपी
- दोनों पक्षों के जन्म प्रमाण पत्र
- विवाह का प्रमाण जैसे विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, विवाह समारोह का वीडियो या फोटो और 2 गवाहों के हस्ताक्षर।
- दोनो गवाहों के पास आधार कार्ड होना जरुरी है।
हरियाणा में विवाह प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन
- सबसे पहले आपको हरियाणा विवाह प्रमाण पत्र की ऑफिसियल वेबसाइट shaadi.edisha.gov.in पर जाना है।
- यदि आप पोर्टल पर नए है तो होम पेज में ‘Account’ के विकल्प पर क्लिक करें और फिर ‘Register’ पर क्लिक करें। इसके बाद आपको पूछी गयी सभी जानकारी भरने के बाद रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूर्ण कर लेना है।
- रजिस्ट्रेशन के बाद ‘Sign In’ पर क्लिक कर के लॉग इन करें।
- जैसे ही आप पोर्टल के अंतर्गत लॉगिन करते है, तो आपके सामने नया पेज ओपन हो जायेगा, वहां पर ‘Register Marriage’ के विकल्प पर क्लिक कर लीजिए।
- अब आपका आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा, फॉर्म में पूछी गयी जानकारी को सही से भरें।
- इसके बाद जरूरी दस्तावेज अपलोड करें एवं फॉर्म को सही से भर के ‘Submit’ पर क्लिक करें।
- अंत में आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करना है। भुगतान के बाद आप अपने आवेदन का प्रिंट आउट ले सकते हैं।
मैरिज सर्टिफिकेट की आवश्यकता
हरियाणा में विवाह प्रमाण पत्र की आवश्यकता कई प्रमुख कारणों से होती है:
- कानूनी मान्यता: यह प्रमाण पत्र विवाह के कानूनी होने का प्रमाण देता है, जो कई सरकारी और गैर-सरकारी कामों में आवश्यक होता है।
- सामाजिक सुरक्षा: यह पत्नी को सामाजिक और कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है, विशेषकर पति की मृत्यु के बाद विरासत एवं संपत्ति के अधिकारों के मामले में।
- पासपोर्ट और वीजा आवेदन: यदि विवाहित जोड़े में से एक विदेशी है या विदेश में बसना चाहता है, तो विवाह प्रमाण पत्र उनके पासपोर्ट और वीजा आवेदनों में सहायक होता है।
- बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं: जॉइंट अकाउंट खोलने या वित्तीय लेन-देन में पति या पत्नी को नॉमिनी बनाने के लिए विवाह प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
- नाम परिवर्तन: विवाह के बाद यदि पत्नी अपना उपनाम बदलना चाहती है, तो इस प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
- सरकारी योजनाएं और लाभ: कई सरकारी योजनाओं एवं लाभों के लिए भी विवाह प्रमाण पत्र आवश्यक होता है।
Haryana Marriage Certificate FAQs –
हरियाणा विवाह प्रमाणपत्र क्या है?
राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला विवाह प्रमाण पत्र एक ऐसा दस्तावेज है जो विवाहित जोड़ों को कानूनी मान्यता प्रदान करता है। इसका उपयोग विभिन्न स्कीम और सेवाओं में किया जा सकता है।
हरियाणा में विवाह प्रमाण पत्र आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन से हैं?
आवेदकों को आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, विवाह के समय की तस्वीर, पासपोर्ट साइज फोटो, शादी का कार्ड, जन्म तिथि प्रमाण पत्र और दो गवाहों के आधार कार्ड जैसे दस्तावेज जमा करने होते हैं।
हरियाणा विवाह प्रमाणपत्र के लिए लेट शुल्क क्या है?
विवाह के 90 दिनों के भीतर पंजीकरण के लिए 150 रुपये, 90 दिनों के बाद 300 रुपये और एक वर्ष के बाद 350 रुपये का शुल्क लगता है।
हरियाणा में विवाह प्रमाण पत्र ऑफलाइन कैसे आवेदन करें?
आप अपने नगर निगम के कार्यालय में जा कर आवेदन फॉर्म ले सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद संबंधित दस्तावेजों के साथ इसे कार्यालय में जमा करें। दोनों दम्पत्ति को और दो गवाहों को कार्यालय में प्रस्तुत होना होगा।