हरियाणा के निवासियों के लिए निवास प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो नागरिकों को राज्य के स्थानीय नागरिक होने का प्रमाण देता है। यह सर्टिफिकेट शिक्षा, रोजगार और विभिन्न सरकारी सेवाओं में आवश्यक होता है। तो आइये जानते है हरियाणा निवास प्रमाण पत्र (Haryana Domicile Certificate) कैसे बनाए? आर्टिकल से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए लेख को अंत तक पढ़ें।
हरियाणा निवास प्रमाण पत्र क्या है?
हरियाणा में निवास प्रमाण पत्र एक आधिकारिक दस्तावेज है, जो यह प्रमाणित करता है कि नागरिक हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी है। यह प्रमाण पत्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है। इसमें व्यक्ति का पूरा नाम, पता और अन्य व्यक्तिगत जानकारियां शामिल होती हैं। इस प्रमाण पत्र का उपयोग विभिन्न सरकारी एवं निजी कार्यों में किया जाता है। निवास प्रमाण पत्र हरियाणा के नागरिकों के लिए उनकी स्थानीयता एवं पहचान की मान्यता प्रदान करता है।
Domicile Certificate HR आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
- पहचान प्रमाण (आधार कार्ड, वोटर ID, पैन कार्ड)
- निवास का प्रमाण (पानी/बिजली का बिल, राशन कार्ड)
- जन्म प्रमाण पत्र (स्कूल सर्टिफिकेट या अन्य सरकारी दस्तावेज)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- फैमिली आईडी (अनिवार्य दस्तावेज़)
Domicile Certificate HR बनवाने हेतु ऑफलाइन आवेदन
ऑफलाइन आवेदन के लिए आप को अपनी तहसील या जिला प्रशासन कार्यालय में जाना होगा। वहां आपको निवास प्रमाण पत्र का फॉर्म मिलेगा, जिसे भर कर साथ में जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे।
हरियाणा निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन
नीचे दिए गए चरणों का पालन कर के आप आसानी से हरियाणा निवास प्रमाणपत्र का आवेदन पूरा कर सकते हैं:
- सबसे पहले हरियाणा सरकार के सरल पोर्टल https://saralharyana.gov.in पर जाएं।
- अगर आपने पहले कभी इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो ‘नया उपयोगकर्ता? रजिस्टर करें’ पर क्लिक कर के नया अकाउंट बनाएं।
- रजिस्ट्रेशन के बाद अपने यूजर नेम एवं पासवर्ड की सहायता से लॉगिन करें।
- अगले पेज में Apply for Services के विकल्प पर क्लिक करते ही आपके सामने सेवाएं आ जाएगी।
- उन में से ‘निवास प्रमाण पत्र’ सेवा का चयन करें।
- निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र खुलेगा। इसमें मांगी गई सभी जानकारियां सही-सही और पूर्ण रूप से भरें।
- उसके बाद आवश्यक दस्तावेज जैसे- आधार कार्ड, निवास का प्रमाण, जन्म प्रमाण पत्र आदि अपलोड करें।
- सभी जानकारी भरने के बाद फॉर्म को सबमिट करें।
- अब आपको एक एप्लीकेशन रसीद मिलेगी, जिसमें आपकी जानकारी एवं एप्लीकेशन नंबर होगा, जिसकी सहायता से आप अपने आवेदन की स्थिति को चेक कर सकते हैं।
हरियाणा सरल पोर्टल पर उपलब्ध विभिन्न सेवाएं
इस पोर्टल पर कुल 12 विभाग उपलब्ध हैं। ये विभाग अलग-अलग सरकारी सेवाओं का प्रबंधन करते हैं 12 विभागों के नाम इस प्रकार से है:
- तम्बाकू विभाग
- औषधि नियामक विभाग
- खाद्य नियामक विभाग
- एकल नगर निगम यमुना नगर
- यमुना नगर विकास प्राधिकृत संगठन
- जीवन प्रबंधन संस्था
- पशुधन विभाग
- राजकोषी एवं भूखंड पर्यावरण प्रबंधन संस्था
- यमुनानगर विद्युत उपकेन्द्र (बिजली)
- यमुनानगर जल उपकेन्द्र
- यमुनानगर जल उपकेन्द्र (जल)
- राजकोषी एवं भूखंड पर्यावरण प्रबंधन संस्था (पशुधन)
Domicile Certificate HR FAQs –
हरियाणा में निवास प्रमाण पत्र क्या है?
Domicile Certificate HR एक सरकारी दस्तावेज है, जिससे प्रमाणित होता है कि व्यक्ति हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी है।
निवास प्रमाण पत्र के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
हरियाणा राज्य का कोई भी स्थायी निवासी जिसके पास राज्य में स्थायी निवास का प्रमाण हो, निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकता है।
Domicile Certificate HR के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?
आवेदक को आधार कार्ड, निवास प्रमाण (जैसे बिजली का बिल, पानी का बिल), जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो एवं अन्य पहचान पत्र जैसे दस्तावेज जमा करने होते हैं।
निवास प्रमाणपत्र का उपयोग कहां किया जा सकता है?
निवास प्रमाणपत्र का उपयोग सरकारी नौकरी के आवेदन, शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश, वोटर ID, पासपोर्ट और अन्य सरकारी योजनाओं के लिए किया जा सकता है।