छत्तीसगढ़ में जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया काफी सुगम है। जाति प्रमाण पत्र, एक कानूनी दस्तावेज है जो व्यक्ति की जाति की पुष्टि करता है। यह अनेक सुविधाओं और लाभों का आधार होता है, जैसे सरकारी सेवाओं में आरक्षण, शैक्षणिक संस्थानों में कोटा, स्कॉलरशिप्स, और आयु सीमा में छूट।
छत्तीसगढ़ जाति प्रमाण क्या है ?
यह एक सरकारी दस्तावेज है, जो व्यक्ति की जाति की सामाजिक पहचान को मान्यता प्रदान करता है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए आवश्यक है जो समाज के आरक्षित वर्गों जैसे एससी, एसटी, और ओबीसी से संबंधित हैं।
इस प्रमाण पत्र का उपयोग राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और नीतियों के अंतर्गत आरक्षण, शिक्षा और रोजगार के अवसरों के लिए किया जा सकता है। यह प्रमाण पत्र समाज के वंचित वर्गों को अधिक समानता और अवसर प्रदान करने में सहायक है।
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Caste Certificate CG पात्रता मानदंड
- आवेदक को छत्तीसगढ़ का नागरिक होना चाहिए इसके अतिरिक्त आवेदक या उसके माता -पिता 1950 के बाद से छत्तीसगढ़ राज्य में रह रहे हो।
- वे अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), या अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) से संबंधित होने चाहिए।
छत्तीसगढ़ जाति प्रमाण बनवाने हेतु आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड, राशन कार्ड या वोटर कार्ड
- पटवारी या सरपंच द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र/ट्रांसफर सर्टिफिकेट
- महिलाओं के लिए विवाह से पहले का जाति प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदन शुल्क और प्रोसेसिंग समय
- आवेदन शुल्क रु. 30 है।
- प्रमाण पत्र का संसाधन 15 दिनों के भीतर किया जाता है
छत्तीसगढ़ जाति प्रमाण बनाने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम ई -डिस्ट्रिक पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर edistrict.cgstate.gov.in जाएं।
- यदि आप पोर्टल पर नए है तो आवेदन करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन और लॉगिन प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा।
- अगर पहले से पंजीकृत है तो लॉगिन कर लीजिए।
- अब आपको होम पेज में प्रमाण पत्र सेवाएं के विकल्प पर क्लिक करने के बाद विभिन्न सेवाएं आ जाएगी, जिसमें से आपको जाति प्रमाण पत्र का चयन कर लेना है।
- जिसके बाद आपके सामने जाति प्रमाण पत्र से जुड़ी सभी जानकारी आ जाएगी, जिसे ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद आगे बढ़े पर क्लिक कर लें।
- अब आवेदन फॉर्म में आपको आवेदक का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि जानकारी दर्ज करके जमा करें पर क्लिक कर लीजिए।
- उसके बाद आगे की सभी जानकारी भी भर लीजिए और आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड कर लीजिए।
- सभी प्रक्रिया होने के बाद फॉर्म को सबमिट कर लें।
- आवेदन फॉर्म और दस्तवेजों की जाँच होने के 15 दिन के भीतर आपका जाति प्रमाण पत्र आ जाएगा।
CG Caste Certificate FAQs –
छत्तीसगढ़ में जाति प्रमाण पत्र क्या है?
जाति प्रमाण पत्र एक सरकारी दस्तावेज है जो व्यक्ति की जातीय पहचान को साबित करता है। यह विभिन्न सरकारी सेवाओं और सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए आवश्यक होता है।
जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?
आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज़ फोटो, और अन्य संबंधित दस्तावेज शामिल हो सकते हैं।
जाति प्रमाण पत्र बनवाने में कितना समय लगता है?
आमतौर पर, जाति प्रमाण पत्र बनवाने में 15 से 30 दिन का समय लग सकता है।
जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि क्या है?
जाति प्रमाण पत्र की कोई समय सीमा नहीं होती है, यह आजीवन वैध रहता है। हालांकि, कुछ विशेष परिस्थितियों में इसे अपडेट करना पड़ सकता है।