Bihar Domicile Certificate – बिहार में निवास प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं? जानें

निवास प्रमाण पत्र बिहार में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो बिहार के निवासियों को अपने राज्य में आवास की पुष्टि करने में मदद करता है। Bihar Domicile Certificate की मदद से विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

इस लेख में हम आपको सिखाएंगे कि किस प्रकार आप RTPS बिहार वेबसाइट के माध्यम से अपना निवासी प्रमाणपत्र बनवा सकते हैं और इसके लिए कौन-कौन से कागजात और प्रक्रियाएं जरूरी हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया इसे आखिर तक पढ़ें।

Bihar Domicile Certificate - बिहार में निवास प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं? जानें
Domicile Certificate Bihar – बिहार में निवास प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं? जानें

Bihar Domicile Certificate

बिहार में निवास प्रमाण पत्र (Residential Certificate) एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ होता है जिससे व्यक्ति का बिहार में आवास सत्यापित किया जाता है। यह प्रमाण पत्र बिहार सरकार द्वारा जारी किया जाता है और यह बिहार में निवास करने वाले व्यक्तिओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने में मदद करता है।

इस प्रमाण पत्र के माध्यम से व्यक्ति का पता, पति/पत्नी का नाम, परिवार के सदस्यों का विवरण, और निवास का पूरा पता सत्यापित किया जाता है।

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Domicile Certificate Bihar Oerview

आर्टिकल का नामDomicile Certificate Bihar
राज्यबिहार
डिपार्टमेंटजिला कार्यालय
लाभार्थीराज्य के सभी नागरिक
अधिकारिक वेबसाइटserviceonline.bihar.gov.in

बिहार में निवास प्रमाण पत्र क्यों जरूरी है?

निवास प्रमाण पत्र बिहार में निवास की पुष्टि करने के लिए आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त निवास प्रमाण पत्र की जरूरत अनेक कामों में आती है जो की इस प्रकार से है –

  1. निवास प्रमाण पत्र का उपयोग विभिन्न शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए किया जा सकता है।
  2. कई सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन करने के लिए भी निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो सकती है।
  3. बिहार में कोटा प्राप्ति के लिए भी निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो सकती है।

निवास प्रमाण पत्र बिहार के लिए आवश्यक दस्तावेज़

निवास प्रमाण पत्र बिहार के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ निम्नलिखित हो सकते हैं:

  1. आवेदन फॉर्म
  2. उमीदवार की पहचान के लिए ( आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस)
  3. निवास का प्रमाण
  4. जन्म प्रमाण पत्र की एक कॉपी
  5. आवेदक के पास बिहार में जमीन होने का प्रमाण
  6. पासपोर्ट साइज फोटो

बिहार निवास प्रमाण पत्र के ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

  • सबसे पहले बिहार सरकार के आधिकारिक वेबसाइट serviceonline.bihar.gov.in पर जाएं।
  • होम पेज पर “सामान्य प्रशासन विभाग” के अंतर्गत आपको “आवासीय प्रमाण पत्र का निर्गमन” का विकल्प दिखाई देगा, अपने स्तर का चयन करके आपके सामने “आवेदन फॉर्म” खुल जाएगा।

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  • अब आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा, और आवश्यक जानकारी और दस्तावेज़ प्रस्तुत करना होगा।

Domicile Certificate Bihar - How to get residence certificate made in Bihar? know

  • आवेदन फॉर्म भरने के बाद आपको उसे जमा करना होगा। आवेदन जमा करने के बाद, आपको एक आवेदन आईडी प्राप्त होगी, जिसकी मदद से आप अपने आवेदन का स्थिति भी जांच सकते हैं।

Bihar Domicile Certificate स्थिति कैसे चेक करें ?

  • सर्वप्रथम लाभार्थी को पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट serviceonline.bihar.gov.in पर जाना होगा।
  • होम पेज पर आवेदन की स्थिति देखें विकल्प पर क्लिक कर लेना है।

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  • अब आपके सामने आवेदन की स्थिति देखने का पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करके Submit पर क्लिक कर लेना है।

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  • अब आपके सामने आवेदन की स्थिति आ जाएगी।

Bihar Domicile Certificate FAQs –

प्रश्न 1 – निवास प्रमाण पत्र क्या है?

निवास प्रमाण पत्र एक सरकारी दस्तावेज़ होता है जो व्यक्ति के बिहार में निवास की पुष्टि करता है। यह प्रमाण पत्र विभिन्न सरकारी सुविधाओं और योजनाओं के लिए आवश्यक होता है।

प्रश्न 2 – निवास प्रमाण पत्र के लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ आवश्यक होते हैं?

निवास प्रमाण पत्र के लिए आमतौर पर निम्नलिखित दस्तावेज़ की आवश्यकता होती है:
आधार कार्ड
पासपोर्ट फ़ोटो
पासबुक आदि

प्रश्न 3 – निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करें?

आप निवास प्रमाण पत्र के लिए अपने नज़दीकी सरकारी दफ्तर (सी.ओ./तहसीलदार कार्यालय) में जाकर आवेदन कर सकते हैं।

प्रश्न ४ – निवास प्रमाण पत्र की स्थिति कैसे चेक करें?

आप निवास प्रमाण पत्र की स्थिति को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं या स्थानीय सरकारी दफ्तर में पूछ सकते हैं।

प्रश्न 5 – Bihar Domicile Certificate के लिए कोई शुल्क होता है?

आमतौर पर, निवास प्रमाण पत्र के लिए कोई शुल्क नहीं होता है, लेकिन आपके राज्य और नगर पालिका की निर्देशिका के हिसाब से शुल्क लिया जा सकता है।

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