आय प्रमाण पत्र को अंग्रेजी में Income Certificate कहते हैं। हरियाणा राज्य में यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। यह दस्तावेज नागरिकों की वार्षिक आय का आधिकारिक प्रमाण प्रस्तुत करता है एवं इसका उपयोग विभिन्न सरकारी सुविधाओं और योजनाओं का लाभ उठाने के लिए किया जाता है। हरियाणा आय प्रमाण पत्र (HR Income Certificate) के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया हम आपको इस आर्टिकल में बताएंगे।
आय प्रमाण पत्र क्या है ?
आय प्रमाण पत्र एक सरकारी दस्तावेज होता है, जो किसी व्यक्ति या परिवार की वार्षिक आय की पुष्टि करता है। यह प्रमाण पत्र राज्य के सरकारी विभाग या प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाता है।इसमें व्यक्ति या परिवार की कुल वार्षिक आय का विवरण होता है। जिसमें सभी स्रोतों से प्राप्त आय शामिल होती है।
यह आयकर विवरण, वेतन, व्यापार लाभ, कृषि आय या अन्य किसी भी प्रकार की आय हो सकती है। आय प्रमाण पत्र विशेष रूप से सरकारी स्कूलों, कॉलेजों में शैक्षिक छात्रवृत्ति, सब्सिडी वाली योजनाओं, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, बैंक ऋण आदि के आवेदन के लिए आवश्यक होता है, जहाँ आय की सीमा एक महत्वपूर्ण मानदंड होती है।
क्यों जरूरी है HR Income Certificate
आय प्रमाण पत्र हरियाणा में निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है:
- शैक्षिक स्कॉलरशिप: विद्यार्थियों को विभिन्न शैक्षिक स्कॉलरशिप्स के लिए इस प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
- सरकारी योजनाओं का लाभ: कई सरकारी योजनाएँ जैसे आवास योजना, राशन कार्ड और अन्य सब्सिडी वाली सेवाएँ इस प्रमाण पत्र के आधार पर प्रदान की जाती हैं।
- ऋण सुविधाएँ: बैंक ऋण एवं अन्य वित्तीय सहायता के लिए भी इस प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है।
आवश्यक दस्तावेज़
प्रमाण पत्र बनवाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:
- पहचान प्रमाण (आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस)
- निवास प्रमाण पत्र (जैसे पानी का बिल, बिजली बिल या अन्य सरकारी दस्तावेज)
- आय का प्रमाण (जैसे सैलरी स्लिप, आयकर रिटर्न या आय का शपथ पत्र)
- पासपोर्ट साइज फोटो
आय प्रमाण पत्र का समय और वैधता
- आय प्रमाण पत्र बनवाने में 10 से 15 दिनों का समय लगता है।
- आय प्रमाण पत्र की वैधता आमतौर पर एक वर्ष की होती है, इसके बाद इसे अपडेट करना होता है।
हरियाणा आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर saralharyana.gov.in जाएं।
- यदि आप पहली बार वेबसाइट पर हैं, तो आपको ‘New User? Register Here’ विकल्प पर क्लिक कर के सभी जानकारी दर्ज करनी है।
- रजिस्ट्रेशन के बाद ‘Login’ पोर्टल में अपना यूजरनेम एवं पासवर्ड दर्ज कर के लॉगिन करें।
- जैसे ही आप लॉगिन करते है, आपके सामने नया पेज खुल जाता है जहाँ पर आपको Apply for Services पर क्लिक कर लेना है।
- अब अगले पेज में पोर्टल पर उपलब्ध विभिन्न सेवाएं आ जाएगी, जिसमें से आपको “आय प्रमाण पत्र सेवा” का चयन करना है।
- अब आपके सामने आय प्रमाण पत्र का आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपको सदस्यों का विवरण, व्यक्तिगत विवरण आदि जानकारी दर्ज करनी होगी।
- सभी जानकारी भरने के बाद फॉर्म को सबमिट कर लें और आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड कर लीजिए।
- अब आपको एक रसीद मिलेगी जिसमें एप्लीकेशन नंबर लिखा होगा, उसकी सहायता से आप अपने प्रमाण पत्र की आवेदन स्थिति देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं।
- इसके अतिरिक्त आपके आवेदन की जानकारी आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर भी दी जाएगी।
Haryana Income Certificate से संबंधित सवाल
हरियाणा आय प्रमाण पत्र क्या है?
यह एक सरकारी दस्तावेज है जो व्यक्ति या परिवार की वार्षिक आय का प्रमाणित विवरण प्रदान करता है।
आय प्रमाण पत्र के लिए कौन-कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?
आय प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय का प्रमाण (जैसे सैलरी स्लिप या आयकर रिटर्न) और पासपोर्ट साइज फोटो आवश्यक होते हैं।
हरियाणा में आय प्रमाण पत्र बनवाने में कितना समय लगता है?
सामान्यतः आय प्रमाण पत्र बनवाने में 10 से 15 दिन का समय लग जाते हैं।
क्या आय प्रमाण पत्र का नवीनीकरण करना पड़ता है?
आय प्रमाण पत्र की वैधता 1 वर्ष के बाद समाप्त हो जाती है, इसलिए इसका नवीनीकरण करना अनिवार्य होता है।
ऑनलाइन आय प्रमाण पत्र बनवाने के लाभ क्या हैं?
ऑनलाइन आवेदन से समय की बचत होती है, प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक और पारदर्शी होती है, और आवेदन की स्थिति की जानकारी आसानी से प्राप्त होती है।